Edited By kirti, Updated: 17 Jun, 2018 02:25 PM
स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से जेनेरिक दवाएं लिखने की एडवाइजरी जारी की है। 15 जून को जारी इस एडवाइजरी में प्रधान सचिव (हैल्थ) ने सभी सी.एम.ओ, एम.एस., बी.एम.ओ. व चिकित्सा अधिकारियों को
धर्मशाला (जिनेश): स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से जेनेरिक दवाएं लिखने की एडवाइजरी जारी की है। 15 जून को जारी इस एडवाइजरी में प्रधान सचिव (हैल्थ) ने सभी सी.एम.ओ, एम.एस., बी.एम.ओ. व चिकित्सा अधिकारियों को एम.सी.आई. की गाइडलाइन के हिसाब से मरीजों की पर्ची में जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अस्पताल के स्टोरों में उपलब्ध नि:शुल्क दवाइयों के अलावा बाहर की दवाइयां न लिखी जाए। एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि गाइडलाइन को दरकिनार करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उच्चाधिकारियों को कड़े निर्देश
इसके साथ ही चिकित्सकों के ऊपर निगरानी रखने वाले उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किए है कि स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक दवा सूची के हिसाब से दवा जारी करने व पर्चीयों का ऑडिट पूरी सर्तकता के साथ करें। ऐसा नहीं किए जाने पर सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट इस मुद्दे को सीधा मॉनिटर कर रहा है। उधर, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि केंद्र सरकार व एम.सी.आई. की गाइडलाइन के हिसाब से एडवाइजरी जारी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को घर-द्वार पर सस्ती व गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।