Edited By Vijay, Updated: 01 Mar, 2024 07:47 PM
हाईकोर्ट ने जेओए (आईटी) पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जयचंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलैक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था।
शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने जेओए (आईटी) पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जयचंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलैक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने मामले में प्रार्थी पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
प्रार्थी ड्राइवर पर आरोप है कि उसने अपनी बहन को उमा आजाद द्वारा लीक किए गए जेओए (आईटी) का पेपर प्रदान कर उसकी मदद की, जिससे प्रार्थी की बहन उक्त परीक्षा में चौथे स्थान पर रही। आरोप यह भी था कि वह आरोपी उमा आजाद के साथ फोन पर संपर्क में था। कोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर प्रार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ को जायज ठहराने से इंकार करते हुए कहा कि प्रार्थी की बहन का चौथे स्थान पर आना और एक ही कार्यालय में तैनात सहकर्मी से फोन पर संपर्क में रहना कोई गुनाह नहीं है।
मामले के अनुसार तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलैक्शन कमीशन में जेओए (आईटी) की परीक्षा 19 दिसम्बर 2021 को हुई थी। स्टेट विजिलैंस ने 24 दिसम्बर, 2022 को इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि जांच के पश्चात प्रार्थी के खिलाफ 28 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120बी सहित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुलिस स्टेशन हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है।
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