HC से निजी शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत, सत्र के अंत तक चलते रहेंगे ये Courses

Edited By Vijay, Updated: 14 Dec, 2018 09:45 PM

hc gave big relief to private educational institutions

प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा करवाए जा रहे जे.बी.टी., बी.एड., डी.एल.एड., कम्प्यूटर साइंस, एम.बी.ए व इंजीनियरिंग जैसे अन्य व्यावसायिक कोर्सेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रशिक्षण संबंधी व संस्थान के बुनियादी ढांचे से जुड़ी खामियों को कानूनन दूर...

शिमला: प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा करवाए जा रहे जे.बी.टी., बी.एड., डी.एल.एड., कम्प्यूटर साइंस, एम.बी.ए व इंजीनियरिंग जैसे अन्य व्यावसायिक कोर्सेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रशिक्षण संबंधी व संस्थान के बुनियादी ढांचे से जुड़ी खामियों को कानूनन दूर करने के दृष्टिगत हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे सभी निजी संस्थानों को उनके द्वारा वर्तमान सत्र में चलाए जा रहे कोर्सेज को पूरा करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा कुछ निजी संस्थानों की खामियों को भी अगले सत्र तक पूरा करने के आदेश पारित कर दिए। विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा सत्र के अंत के तुरंत बाद सभी शिक्षण संस्थानों का व्यक्तिगत निरीक्षण करने के आदेश पारित किए हैं।

हाईकोर्ट ने संस्थानों की खामियों को देखने के दिए थे आदेश

प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन व नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को आदेश दिए थे कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में चल रहे तकनीकी शिक्षा संस्थानों की जांच हेतु गठित एस.आई.टी. द्वारा समय-समय पर दी गई रिपोर्टों में बताई गईं संस्थानों की खामियों को देखें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के पश्चात आदेश पारित कर दिए।

रिपोर्टों, आपत्तियों व सुझावों के अवलोकन के बाद दिए आदेश

कोर्ट के सहयोग के लिए इस मामले में विशेष तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योत्सना रेवाल दुआ को कोर्ट मित्र नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने समय-समय पर एस.आई.टी. द्वारा सौंपी 11 रिपोर्टों, ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन व नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर्ज एजुकेशन द्वारा दर्ज आपत्तियों व सुझावों का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित कर दिए।

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