Edited By Simpy Khanna, Updated: 06 Dec, 2019 10:49 AM
हिमाचल में अब निजी बस ऑप्रेटर अपने बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकार ने मार्च माह में रूट परमिट ट्रांसफर पर लगाई रोक हटा दी है। विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने पर एक बात साफ की है कि रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व...
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल में अब निजी बस ऑप्रेटर अपने बसों के रूट परमिट ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकार ने मार्च माह में रूट परमिट ट्रांसफर पर लगाई रोक हटा दी है। विभाग ने रूट परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने पर एक बात साफ की है कि रूट परमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों व शर्तों के अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। कानून के बाहर कोई भी रूट ट्रांसफर नहीं होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आगामी 10 दिनों में प्रदेश में आर.टी.ओ. को बुलाकर आर.टी.ए. की बैठक में निजी बस ऑपे्रटरों के सभी मामले सुलझा दिए जाएंगे।
रूट परमिट ट्रांसफर मामलों पर बीते माह में परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगे थे कि रूट परमिट को लेकर धांधली की जा रही है। ऐसे में परिवहन ने रूट परमिट ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी और मामले को सरकार के समक्ष विचार-विमर्श और अध्ययन के लिए रखा था। ऐसे में सभी मामलों पर विचार और अध्ययन करने के बाद फिर से रूट ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है। सरकार व परिवहन विभाग के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में निजी बसों के परमिट एक ऑप्रेटर से दूसरे के नाम आसानी से ट्रांसफ र हो सकेंगे। प्रदेश में 3500 के करीब निजी बसें चल रही हैं। इनमें से कुछ बस ऑप्रेटर किसी कारण से इस व्यवसाय से बाहर होना चाह रहे हैं और अपनी बसें रूट परमिट सहित बेचकर दूसरों के नाम करना चाह रहे हैं लेकिन परिवहन विभाग द्वारा पिछले लगभग 6 महीने से इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण वह रूट परमिट व बस नहीं बेच पा रहे थे।