Lok Sabha Election 2024: चुनाव में तय सीमा से अधिक राशि खर्च की तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

Edited By Vijay, Updated: 17 May, 2024 06:14 PM

election officer apoorav devgan

निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजैंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय करने पर....

लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख रुपए है  खर्च की सीमा
मंडी (ब्यूरो):
निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजैंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय करने पर प्रत्याशी के विजयी होने पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इसलिए सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करें। उनके चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलांस टीमें लगातार नजर रख रहीं हैं। शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर पर उनके सारे खर्च की गणना की जा रही है। व्यय एजैंट 21, 25 और 29 मई को व्यय पर्यवेक्षक से व्यय रजिस्टरों की जांच अवश्य करवा लें और शंका होने पर दूर कर लें। उन्होंने बताया कि व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो ऑब्जर्वेशन  रजिस्टर से नहीं होता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।

अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्चे को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और प्रचार के सारे खर्च का हिसाब परिणाम घोषित होने के एक महीने के अंदर देना होगा। अगर प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो वह 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनावी व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक अकाऊंट खोलना होता है। उन्होंने बताया कि 10 हजार से ज्यादा का भुगतान चैक के माध्यम से करना होता है। उन्होंने बताया कि स्टार कैंपेनर की रैली में अगर प्रत्याशी उपस्थित होता है या उसका रैली में पोस्टर लगाया जाता है या स्टार कैंपेनर प्रत्याशी का नाम लेता है तो रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। अगर रैली में 2 उम्मीदवार उपस्थित होंगे तो रैली का खर्च आधा-आधा उनके खाते में जोड़ा जाएगा।

अपूर्व देवगन ने बताया कि जिला में गठित एमसीएमसी लगातार पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन पर कड़ी नजर रख रही है। अगर कोई प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापन सोशल या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करना चाहता है तो उसे जरूर एमसीएमसी से प्रमाणित करवा लें। उन्होंने प्रत्याशियों से आग्रह किया कि वे प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का जरूर पालन करें ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके। बैठक में एडीसी एवं नोडल अधिकारी व्यय रोहित राठौर, एडीएम डॉ मदन कुमार, भाजपा से लोकेश कपूर, बीएसपी से चेत राम, कांग्रेस से रवि सिंह राणा, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी से परम देव, हिमाचल जनता पार्टी से रिशव राणा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रकाश चंद और आजाद उम्मीदवार आशुतोष महंत की ओर से रवि कुमार, दिनेश कुमार भट्टी की ओर से संजय कुमार, राखी गुप्ता की ओर संतोष कुमार, सुभाष मोहन स्नेही की ओर से देश मित्र ठाकुर उपस्थित रहे।  
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