Sirmaur: नशीली दवाओं के तस्कर को 12 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 11:21 PM

drug peddler gets 12 years rigorous imprisonment

जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी नासिर मोहम्मद पुत्र जाफरदीन निवासी गांव मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 12 वर्षों के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 20 सितम्बर 2020 का है। जिला के पुलिस थाना पांवटा साहिब में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नासिर मोहम्मद बाइक पर हथिनी कुंड की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आ रहा है, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित दवाएं बरामद हो सकती हैं। इस पर पुलिस टीम ने बहराल बैरियर पर नाका लगाकर एक बाइक को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान 1800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। इस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नासिर मोहम्मद को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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