चरस तस्करी व मारपीट के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Jun, 2017 10:45 PM

court this sentenced to accused of hashish smuggler and assault

स्पैशल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा योगेश जसवाल की अदालत ने कर्मदीन निवासी चुल्ला तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

चम्बा: चम्बा जिला में चरस तस्करी व मारपीट के 2 आरोपियों को अदालत ने कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। पहले मामले में स्पैशल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा योगेश जसवाल की अदालत ने कर्मदीन निवासी चुल्ला तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार 27 अप्रैल, 2014 को मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने घराटनाला के पास नाके के दौरान बाइक पर सवार होकर जा रहे उक्त व्यक्ति से जांच के दौरान 914 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसेगिरफ्तार कर मामले का चालान अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। यह जानकारी अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने दी। 

मारपीट के आरोपी को एक वर्ष कैद व 10,000 रुपए जुर्माना    
दूसरे मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपी को मामले का दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी करनैल सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में सरण दास ने अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि पीर सिंह पुत्र रूजगारी राम निवासी गांव लेच ने उसके साथ गैहरा में मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद चालान अदालत के में पेश किया। अदालत ने मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों व पक्षों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

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