चैक बाऊंस मामले में महिला को कैद, मूलधन राशि सहित देने पड़ेंगे इतने रुपए

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2018 08:35 PM

court gave punishment to woman in cheque bounce case

चैक बाऊंस के मामले में न्यायालय द्वारा बुधवार को दोष साबित होने पर महिला को 6 महीने की सजा सुनाई गई है।

पालमपुर: चैक बाऊंस के मामले में न्यायालय द्वारा बुधवार को दोष साबित होने पर महिला को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता विशाल कटोच ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पालमपुर के एक आभूषण विक्रेता से मारंडा में व्यवसाय करने वाली एक महिला ने 27,6287 रुपए के आभूषण खरीदे तथा इसी एवज में फरवरी, 2016 में उक्त धनराशि का चैक जारी किया, जिसे आभूषण विक्रेता ने मार्च, 2016 में बैंक में प्रस्तुत किया परंतु उक्त चैक बाऊंस हो गया।


मूलधन राशि सहित लौटाने होंगे साढ़े 3 लाख रुपए
इसके बाद आभूषण विक्रेता ने उनके माध्यम से महिला को नोटिस जारी किया परंतु महिला ने न तो नोटिस का कोई उत्तर दिया और न ही उक्त अदायगी की, जिस पर अप्रैल, 2016 को मामले की शिकायत न्यायालय में की गई। न्यायालय ने 21 जुलाई, 2018 को मामले पर निर्णय दिया तथा 25 जुलाई, 2018 को सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा चैक बाऊंस होने पर महिला को 6 महीने की सजा तथा मूलधन राशि सहित कुल साढ़े 3 लाख की धनराशि भरपाई के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं। 

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