नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Oct, 2020 12:12 AM

court gave punishment to guilty of rape

जिला कांगड़ा के एक क्षेत्र की नाबालिगा को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत (पोक्सो) धर्मशाला ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।...

धर्मशाला (तनुज): जिला कांगड़ा के एक क्षेत्र की नाबालिगा को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत (पोक्सो) धर्मशाला ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि तहसील डाडासीबा के अंतर्गत एक गांव के निवासी प्रिंस के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में मामला दर्ज हुआ था।

आरोप था कि आरोपी जमा एक कक्षा में पढऩे वाली छात्रा का पीछा करता था। आरोपी नाबालिगा को बहला-फुसला कर 29 सितम्बर, 2015 वर्दी बदलवाने के बहाने चिंतपूर्णी के एक होटल में ले गया था, वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर होटल से साक्ष्य जुटाए थे।

साक्ष्यों की जांच में आरोपी द्वारा नाबालिगा से दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी। पोक्सो कोर्ट के स्पैशल जज कृष्ण कुमार ने साक्ष्यों की रिपोर्ट तथा अदालत में पेश किए गए 19 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी प्रिंस को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा तथा विशेष सरकारी अधिवक्ता रामदेव ने की।

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