Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2022 09:11 PM
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि इस मामले की पीड़िता ने अपने...
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि इस मामले की पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एक स्कूली छात्रा है और दोषी गुरदेव उर्फ गोलू के साथ उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। 15 मार्च, 2021 को दोषी पीड़िता को उसकी पाठशाला के बाहर मिला। वे दोनों बातचीत करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो जंगल में दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोषी के खिलाफ पुलिस थाना करसोग में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में छानबीन अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना करसोग द्वारा अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान को अदालत में पेश किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।
उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक विनय वर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6-6 महीने के अतिरिक्त कठोर और साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी।
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