चरस आरोपी को भुगतना पड़ेगा 12 वर्ष का कठोर कारावास, देना होगा इतना जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 01 Sep, 2021 11:52 PM

court gave punishment to accused of hashish

चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अमर चंद पुत्र लाभी चंद गांव भडैउली डाकघर सचानी, तहसील भुंतर जिला कुल्लू को 12 वर्ष के कठोर कारावास और नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को अतिरिक्त 9 महीने का साधारण...

मंडी (रजनीश): चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अमर चंद पुत्र लाभी चंद गांव भडैउली डाकघर सचानी, तहसील भुंतर जिला कुल्लू को 12 वर्ष के कठोर कारावास और नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को अतिरिक्त 9 महीने का साधारण कारावास काटना होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 दिसम्बर, 2016 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी जगदीश चंद थाना सदर मंडी अपनी टीम के साथ साऊला में नाके पर मौजूद था तो उसी दौरान एक व्यक्ति बैग लिए रोकी गई गाड़ियों के बीच में से कुल्लू की तरफ भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया और जब उसकी तलाशी ली तो उससे 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले का चालान विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत में दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अमर चंद का 1 किलो 250 ग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है जिसके चलते उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!