चरस के 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 27 Jun, 2019 10:44 PM

court gave punishment to accused of hashish

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आर.के. शर्मा की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास...

मंडी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आर.के. शर्मा की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही ने बताया कि 19 जनवरी, 2016 को सुंदरनगर थाना के जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी टेक चंद ने पुलिस टीम के साथ सुंदरनगर कृषि उपज नाका बैरियर पुंघ पर यातायात चैकिंग के दौरान उक्त दोनों आरोपियों राहुल देशवाल पुत्र जगदीश देशवाल निवासी तिलक नगर रोहतक और आरोपी तोशम कुमार पुत्र जगरनाथ निवासी गांव जाणा डाकघर अरछंडी तहसील व थाना कुल्लू के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद कर थी। आरोपी उस समय बाइक पर सवार होकर मंडी तरफ से आ रहे थे।

अदालत में कलमबद्ध करवाए 12 गवाहों के बयान

मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी टेक चंद ने अमल में लाई थी और तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सुंदरनगर ने अदालत में दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल देशवाल और तोशम को दोषी पाते हुए एन.डी.पी.एस. की धारा 20 के तहत उक्त सजा सुनाई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!