मां-बेटी से मारपीट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

Edited By Vijay, Updated: 01 May, 2019 03:42 PM

court gave punishment to accused in assault case

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में विनोद कुमार निवासी गांव अंधेरी संगडाह को भा.द.स. की धारा 307 के तहत 5 साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में...

नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में विनोद कुमार निवासी गांव अंधेरी संगडाह को भा.द.स. की  धारा 307 के तहत 5 साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी एम.के. शर्मा ने बताया कि भा.दं.सं. की धारा 452, 326, 323, 324 में भी मुजरिम को दोषी पाया गया है। इसके इलावा भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत दोषी को 3 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। धारा 323 के तहत 15 दिन के साधारण कारावास, 3000 जुर्माना, धारा 452 के तहत दोषी पाते हुए विनोद कुमार को एक साल कठोर कारावास, 1000 जुर्माना, धारा 506 के तहत भी 2 महीने का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुजरिम से मिलने वाले 30,000 की जुर्माना राशि मुआवजा के तौर पर पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।

1 व 2 जनवरी, 2014 की रात किया था मां-बेटी पर हमला

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि मुजरिम की सगाई कोटला मोलर की अनीता पुत्री सोहन सिंह से हुई थी। जून, 2013 में अनीता के पिता का देहांत हो गया। दिसम्बर, 2013 में मुजरिम विनोद कुमार अनीता के घर पहुंचा और शादी के लिए उसकी मां मीरा देवी पर दबाव बनाया लेकिन लड़की की मां ने इंकार कर दिया और कहा कि अभी उसके पति के निधन को 6 महीने ही हुए हैं इसलिए शादी एक साल बाद होगी। मीरा देवी ने मुजरिम को यह भी कहा कि अगर वह जल्दी में है तो कहीं और शादी कर सकता है। उस समय मुजरिम विनोद कुमार व उसके पिता वापस लौट गए लेकिन उसने 1 व 2 जनवरी, 2014 की रात को मीरा देवी पर हमला कर दिया और अनीता को उसके साथ भेजने बारे दबाव डाला। जब अनीता ने बीच बचाव की कोशिश की तो मुजरिम ने उस पर भी हमला कर दिया।

पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचाईं थी मां-बेटी

पीड़िता मीरा देवी ने अपने पड़ोसी जय प्रकाश को बुलाया, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में ददाहू अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें नाहन अस्पताल रैफर किया गया। नाहन से नाजुक हालत देखते हुए उन्हें पी.जी.आई. भेजा गया था। जिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत ने तथ्यों के आधार पर मुजरिम को को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए।

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