सोलन में शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों के पदों के लिए काऊंसलिंग 26 व 27 फरवरी को

Edited By Vijay, Updated: 20 Feb, 2024 10:59 PM

counseling for the posts of shastri and language teachers

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जिला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रिताें) अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती की जानी है। यह जानकारी उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन डाॅ. शिव कुमार ने दी।

सोलन (ब्यूरो): प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जिला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रिताें) अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती की जानी है। यह जानकारी उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन डाॅ. शिव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काऊंसलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के 4 पदों के लिए काऊंसलिंग 27 फरवरी को उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शास्त्री अध्यापक के 10 पदों में से 6 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शास्त्री अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काऊंसलिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा अध्यापक के 4 पदों में से 2 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति तथा 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। भाषा अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काऊंसलिंग के लिए बुलाया गया है। भाषा अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2013 तथा शास्त्री अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के अनुसार की जाएगी। इन नियमों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

डाॅ. शिव कुमार ने कहा कि काऊंसलिंग के लिए अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मूल तथा फोटो कापी), आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र (शास्त्री व भाषा अध्यापक), शिक्षक योग्यता परीक्षा प्रमाणपत्र (टीईटी), नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सैनिक कल्याण के संबंधित उपनिदेशक द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक वार्ड का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति तथा गैर-पुनर्वास प्रमाणपत्र जोकि सैनिक कल्याण के संबंधित उपनिदेशक द्वारा जारी किया गया हो, लाना सुनिश्चित करें।
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