Chamba: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 18 Dec, 2025 07:39 PM

convicted sentenced life imprisonment in wife murder case

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने सुभाष पुत्र धनु राम निवासी गांव लंगोई डाकघर किहार वर्तमान पता गांव मंडोलू को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने सुभाष पुत्र धनु राम निवासी गांव लंगोई डाकघर किहार वर्तमान पता गांव मंडोलू को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने सुभाष को आईपीसी की धारा 201 के तहत भी दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेगीं। 

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चम्बा सतीश राठौर ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 जून, 2016 को सुभाष ने मामूली कहासुनी पर अपनी पत्नी भांतो देवी के साथ मारपीट करते हुए सिर पर डंडे का वार कर दिया। इससे भांतो देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुभाष ने हत्या में इस्तेमाल किए डंडे को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 30 गवाह पेश कर सुभाष पर लगे पत्नी की हत्या के आरोप को साबित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुभाष को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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