Edited By Vijay, Updated: 28 Feb, 2024 06:38 PM
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी युवक पर दोष सिद्ध होने पर जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी विशेष सरकारी वकील राजरानी ने बताया कि 11 नवम्बर, 2019 को.....
धर्मशाला (ब्यूरो): नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी युवक पर दोष सिद्ध होने पर जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी विशेष सरकारी वकील राजरानी ने बताया कि 11 नवम्बर, 2019 को पीड़िता की माता ने धर्मशाला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव का एक युवक मनीष कुमार उसकी बेटी को शादी करने के इरादे से भगाकर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता को आरोपी युवक के साथ सिद्धबाड़ी के एक मकान में बरामद किया था। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाया। इसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 25 गवाह पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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