CM वीरभद्र को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस शर्त पर दी बेल

Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 May, 2017 04:33 PM

cm virbhadra to great relief court gave the bail

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है।

शिमला: आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। सीएम के साथ उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बाकी 7 आरोपियों को भी बेल मिल गई है। कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। साथ ही उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वीरभद्र को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में मुख्यमंत्री को जमानत देने का विरोध किया था। सीबीआई ने कोर्ट से मैडिकल के आधार पर भी वीरभद्र को कोई रियायत न देने की मांग की थी। जबकि वीरभद्र के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने असली रंग दिखा रही है। सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं है और वह राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दोपहर दो बजे तक सुरक्षित रख लिया था।


क्या है मामला 
कोर्ट ने 22 मई को सीएम की जमानत याचिका पर सीबीआई से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि क्यों न वीरभद्र सिंह समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी जाए। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह पर बतौर केंद्रीय मंत्री रहते हुए 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंद्र सिंह, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वाकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया को चार्जशीट किया गया है।

 

 

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