Edited By Ekta, Updated: 13 Jun, 2018 02:56 PM
कोई भी व्यक्ति बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकता है। यदि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। नयनादेवी मंदिर न्यास के श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा...
नयना देवी (मुकेश): कोई भी व्यक्ति बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकता है। यदि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। नयनादेवी मंदिर न्यास के श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सैन की अध्यक्षता में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए श्रम अधिकारी ने कहा कि बाल श्रम की समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 बनाया गया है।
उन्होंने सरकार द्वारा बाल श्रम से जुड़े अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी। श्रम अधिकारी ने बताया कि बाल श्रमिक नौकरी पर रखने वालों को 2 वर्ष तक की कैद तथा 50 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को भी इस बारे कोई जानकारी मिलती है तो वह श्रम व कानून विभाग में 1098 में फोन कर सकते हैं या स्थानीय पुलिस के नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाल मजदूरी को रोकने के लिए 17 विभागों के इंस्पैक्टर भी सरकार ने नियुक्त किए हैं। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए श्रम अधिकारी प्यारे लाल ने कई स्थापनाओं में पोस्टर भी लगाए। इसके अलावा कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना बारे विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर श्रम अधिकारी के साथ आए क्षेत्र प्रेरक सुमित कुमार व स्कूल का स्टाफ भी उपस्थित रहा।