बजट सत्र में नहीं मिलेगी न्यायालय में लंबित मामलों को उठाने की अनुमति : बुटेल

Edited By Updated: 23 Feb, 2017 11:13 PM

budget session will not be allowed to raise pending court cases  butail

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा कि 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान न्यायालय में लंबित मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा कि 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान न्यायालय में लंबित मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सत्र में जनहित से जुड़े मामलों पर सार्थक चर्चा हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विपक्ष को जनहित से जुड़े मामले उठाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष इसे शालीनता के साथ उठाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष विरोध जता सकता है और वॉकआऊट करना भी उसका अधिकार है, लेकिन हर कार्य मर्यादित तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 21 बैठकें होंगी, जिनमें महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। 

1 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र
विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है जो 7 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का शुभारंभ 1 मार्च को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से होगा तथा 10 मार्च को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र में भाजपा राज्यपाल को सरकार के खिलाफ सौंपी गई चार्जशीट को भी सदन में उठाने जा रही है। जानकारी के अनुसार चार्जशीट को लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इस पर भी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, सड़कों की खस्ता हालत, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती हालत और बिलासपुर के विधायक पर लगे गुंडागर्दी के आरोपों को भी विपक्ष सदन में उठाने जा रहा है।

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