100 दिन में बी.पी.एल. सूची से बाहर होंगे फर्जी गरीब

Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Feb, 2018 11:47 AM

bpl in 100 days will be out of the list fake poor

जो परिवार आयकरदाता हो और पंचायत की बी.पी.एल. सूची में शमिल है, उन परिवारों का नाम इस सूची से काटा जाए तथा जिन बी.पी.एल. परिवारों के पास चौपहिया वाहनों में कार, जीप व टैक्टर तथा जिन परिवारों के पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हैक्टेयर...

सलूणी : जो परिवार आयकरदाता हो और पंचायत की बी.पी.एल. सूची में शमिल है, उन परिवारों का नाम इस सूची से काटा जाए तथा जिन बी.पी.एल. परिवारों के पास चौपहिया वाहनों में कार, जीप व टैक्टर तथा जिन परिवारों के पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो और जिन परिवारों के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का बड़ा मकान हो, ऐसे परिवार जिनके  घर से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर-सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबंध पर कार्यरत हो तथा जिनकी मासिक आय 2500 रुपए से अधिकहै, उन परिवारों के नाम बी.पी.एल. सूची से काट कर पात्र लोगों के नाम इस सूची में शामिल करें।

19 फरवरी से 1 मार्च तक का समय दिया गया
यह बात खंड कार्यालय के सभागार में सरकार के 100 दिन की योजना के तहत बी.पी.एल. की सूची में शामिल अपात्र लोगों के नाम काटने व पात्र लोगों के नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल करने के विभाग के पास आए आवेदनों व आपत्तियों की सर्वेक्षण के लिए गठित 43 कमेटियों को उनके कार्य बारे जागरूक करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एस.डी.एम. सलूणी अनिल भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए गठित कमेटी को अपने कार्य को अंजाम देने के लिए 19 फरवरी से 1 मार्च तक का 11 दिन का समय दिया गया है। सर्वेक्षण करने के उपरांत कमेटियां पात्र परिवारों की सूची को वार्ड ग्रामसभा से पंचायत की ग्राम सभा में पारित करवा कर उनका अधिकार दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत में निर्धारित सीमा से कम परिवारों का चयन किया जाता है तो ऐसे परिवारों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

बी.पी.एल. सूची में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए
उन्होंने कहा कि ग्रामसभा के निर्णय पर किसी व्यक्ति या परिवार को आपत्ति होगी तो इस बारे एक माह के भीतर उपमंडल अधिकारी (ना.) के पास अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। उनके निर्णय से भी संतुष्ट न हों तो डी.सी. चम्बा के पास भी दावे पेश कर न्याय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बी.पी.एल. की सूची में विधवा महिलाओं का परिवार, बीमारी व्यक्ति, अपंग व्यक्ति जो 30 वर्ष से या इससे अधिक आयु के हों, जिनके पास जीवन-यापन की सुविधाओं एवं सामाजिक मदद का अभाव हो, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी जोगिंद्र कुमार, एस.बी.पी.ओ. दिनेश शर्मा, 43 गठित कमेटियों के सदस्यों में दिनेश कुमार, विरेंद्र कुमार, नारद कुमार, टेक चंद व रतन चंद आदि मौजूद रहे।  
 

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