Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Jul, 2017 05:44 PM
बी.सी.सी.आई.के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
शिमला: बी.सी.सी.आई.के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने वीरवार को शीर्ष अदालत में नया माफीनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है। इस माफीनामे में उन्होंने कहा है कि कुछ गलतफहमी और गलत सूचना की वजह से उनसे यह हुआ। उन्होंने कोर्ट के गौरव को कभी कमतर नहीं समझा। इसके लिए वह बेहिचक बिना शर्त और स्पष्ट रूप से कोर्ट से माफी मांगते हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि वह बिना शर्त माफीनामा दाखिल करें। पहले दाखिल किए गए माफीनामे को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि माफीनामे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें गोलमोल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर अनुराग ठाकुर बिना शर्त माफी मांगते हैं तो अदालत उन्हें माफ भी कर सकती है।
नहीं तो जेल जा सकते थे अनुराग
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग से कहा था कि अगर उनके खिलाफ यह साबित हो जाता है कि उन्होंने बी.सी.सी.आई. में सुधार पर अड़ंगा नहीं लगाने की झूठी शपथ ली है तो वह जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उन्होंने कहा कि उनका कतई भी ऐसा इरादा नहीं था। अगर इस तरह का नजरिया बन रहा है तो वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। परजरी (अदालत के समक्ष गलतबयानी करना) मामले में नोटिस जारी करने के बाद अनुराग द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया कि वह 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बहुत कम उम्र से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, वह अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसमें अदालत की अनदेखी की गई हो।