हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Jul, 2019 08:03 PM

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वीरेन्द्र कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्यारोपी को उम्रकैद की कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बी.बी.एन., (शेर सिंह): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वीरेन्द्र कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्यारोपी को उम्रकैद की कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पुरषोत्तम दास पुत्र लक्ष्मण दास निवासी खिल्लियां तहसील नालागढ़, जिला सोलन को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत उम्रकैद व 5,000 रुपए जुर्माना व आई.पी.सी. की धारा 201 के तहत 5 साल का कठोर कारावास व 3,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 व 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक नालागढ़ संदीप शर्मा ने बताया कि 12 जनवरी, 2015 को नालागढ़ पुलिस थाना में एफ.आई.आर. नं 10/15 तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत जोघों की सूचना पर मामला दर्ज हुआ था और चन्द्रपाल का शव 12 जनवरी, 2015 को दिन में 12.30 बजे बेहंदू के जंगल की झाडिय़ों में बरामद हुआ था।

आरोपी पुरषोत्तम दवा कंपनी में काम करता था

तफ्तीश के दौरान पाया गया कि आरोपी पुरषोत्तम दवा कंपनी नंगल में काम करता था, जहां मृतक की पत्नी भी कार्यरत थी, जिसका मृतक के साथ घरेलू झगड़ा था, जिसके चलते दोषी ने 11 जनवरी, 2015 को चन्द्रपाल को अपने नालागढ़ स्थित किराए के कमरे में मारकर लाश को उसी रात बेहंदू के जंगल में फैंक दिया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है। इस मामले की तफ्तीश तत्कालीन थाना प्रभारी क्षमा दत्त शर्मा ने की थी और अभियोजन पक्ष की तरफ से 31 गवाह पेश हुए।

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