Edited By kirti, Updated: 23 Mar, 2020 02:19 PM
कोरोना वायरस के मद्देनजर सिरमौर जिला में निजी व सरकारी बसों के साथ-साथ टैक्सीयों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक है। एतिहात के तौर पर सिरमौर में धारा 144 भी लागू है।
नाहन(सतीश): कोरोना वायरस के मद्देनजर सिरमौर जिला में निजी व सरकारी बसों के साथ-साथ टैक्सीयों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक है। एतिहात के तौर पर सिरमौर में धारा 144 भी लागू है। नाहन बस अड्डा के अतिरिक्त इंचार्ज सुखराम ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी की सेवा बंद होने से जिला में निगम के सभी 148 रुट पूरी तरह से बंद है। निगम के रूट प्रभावित होने से यहां नाहन डिपो को रोजाना करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।