Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2021 06:52 PM
डीसी आशुतोष गर्ग ने गत 2 जुलाई के आदेशों को दोहराते हुए जिले में 15 सितम्बर तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व रिवर क्रॉसिंग आदि साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान जिले के नदी-नाले बरसात के कारण उफान पर होते हैं और साथ ही...
कुल्लू (ब्यूरो): डीसी आशुतोष गर्ग ने गत 2 जुलाई के आदेशों को दोहराते हुए जिले में 15 सितम्बर तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व रिवर क्रॉसिंग आदि साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान जिले के नदी-नाले बरसात के कारण उफान पर होते हैं और साथ ही वातावरण में धुंध भी छाई रहती है। यह सब कारक नदियों में अथवा इनके ऊपर से हवा में की जाने वाली साहसिक गतिविधियों को असुरक्षित बनाते हैं, जिस कारण जान का जोखिम बना रहता है। ये आदेश हि.प्र. रिवर राफ्टिंग नियम 2005 तथा हि.प्र. एयरो स्पोर्ट्स नियम 2004 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिप लाइनिंग तथा अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी केवल रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व रिवर क्रॉसिंग पर 2 माह तक प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर समस्त हितधारकों को समय-समय पर इस बारे जानकारी उपलब्ध करवाई है।