Edited By Kuldeep, Updated: 01 Jul, 2024 09:50 PM
![accused heroin rigorous imprisonment](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_21_50_083240925court-ll.jpg)
पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत वर्ष 2016 में हैरोइन सहित पकड़े गए एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 4 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत वर्ष 2016 में हैरोइन सहित पकड़े गए एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 4 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के अन्तर्गत पुलिस थाना इंदौरा में दिनांक 15 सितम्बर 2016 को मुकाम छन्नी में नाकाबंदी के दौरान धर्मेन्द्र कुमार उर्फ गोविंदा पुत्र सुरजन निवासी छन्नी तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा के कब्जे से 5.50 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ था। जिस पर उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध थाना इन्दौरा में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उपरोक्त अभियोग का चालान अदालत में 26 दिसम्बर 2016 को पेश किया था। स्पैशल जज नूरपुर जिला कांगड़ा ने उपरोक्त अभियोग में सुनवाई पूरी करने के बाद उपरोक्त आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।
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