चरस तस्करी के आरोपी को 5 साल कैद व 50,000 रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Jun, 2017 12:49 AM

5 years imprisonment and 50 000 fine to hashish smuggler

विशेष न्यायाधीश कुल्लू (2) जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में कैरिंगटन पुत्र जैरी डैवेरियो निवासी हिल व्यू अपार्टमैंट प्लाट नंबर 18, जिला पलगार, मुंबई को....

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू (2) जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में कैरिंगटन पुत्र जैरी डैवेरियो निवासी हिल व्यू अपार्टमैंट प्लाट नंबर 18, जिला पलगार, मुंबई को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी न्यायालय से आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अदालत में पेश हुए 11 गवाहों के बयानों के आधार उसे यह सजा सुनाई गई।

बस की चैकिंग के दौरान बरामद की थी 558 ग्राम चरस
उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 5 नवम्बर, 2015 को कै रिंगटन वोल्वो बस में सवार होकर मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। शाम 8.40 बजे बजौरा चैक पोस्ट पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बस को चैकिंग के लिए रोका। इस दौरान सीट नंबर 7 पर बैठे उक्त व्यक्ति पुलिस ने 558 ग्राम बरामद की थी। 

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