नाबालिगा से छेडछाड़ व अश्लील हरकतें करने के दोषी को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 27 Jun, 2024 05:11 PM

5 years imprisonment

ट्यूशन पढ़ने के लिए गई नाबालिगा से कमरे में छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): ट्यूशन पढ़ने के लिए गई नाबालिगा से कमरे में छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी को अंडर सैक्शन-10 पोक्सो के तहत उक्त फैसला सुनाया है। अदालत में इस केस की पैरवी विशेष जिला न्यायावादी राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी 2022 को पीड़िता की माता ने एक शिकायत पुलिस थाना इंदौरा में सौंपी थी। शिकायतकर्त्ता ने बताया था कि उनकी 9 व 10 वर्षीय बेटियां पास के घर में ही एक लड़की से ट्यूशन पढ़ती थीं। 1 जनवरी 2022 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ट्यूशन के लिए गई तो ट्यूशन पढ़ाने वाली लड़की घर में नहीं थी।

ट्यूशन पढ़ाने वाली लड़की के भाई अमन ने छोटी बेटी को दरवाजा बंद करके उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी की। इस हरकत को उनकी बड़ी बेटी ने भी देख लिया और घर आकर माता को यह बात बताई। इस पर माता ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ इंदौरा थाना में पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज करने के साथ ही सभी पहलुओं को लेकर गहनता से तफ्तीश की। जिसमें इंदौरा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने जांच पड़ताल की तथा आरोपी अमन को हिरासत में लिया। इस केस में 20 गवाहों को पेश किया गया। जिसके आधार पर आरोपी अमन पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।
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