Sirmaur: कोर्ट ने चरस तस्करी के 2 मामलों में सुनाया फैसला, महिला सहित 3 दोषियों को सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Oct, 2024 05:50 PM

3 convicts including woman sentenced in 2 cases of hashish smuggling

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

नाहन (आशु): जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरीला ने की।

जिला न्यायवादी ने बताया कि पहले मामले में अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह दोनों निवासी गांव खनिवाड़, नाड मेला, डाकघर सनौरा, तहसील राजगढ जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 12 दिसम्बर, 2021 को एसआईयू नाहन प्रभारी एएसआई महीपाल ने गुप्त सूचना के आधार पर हाब्बन सड़क पर श्लैच कैंची में रात्रि करीब साढ़े 12 बजे विक्रम सिंह और रीता देवी के कब्जे से 3.044 किलोग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर चालान अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह पेश किए गए और साक्ष्यों पर आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी केवल राम पुत्र बली राम निवासी गांव जुईनल, डाकघर कुपवी, जिला शिमला को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई सुनाई है। मामले के अनुसार 20 नवम्बर, 2021 को एसआईयू नाहन प्रभारी एएसआई महीपाल ने गुप्त सूचना के आधार पर चुनवी सड़क पर केवल राम के कब्जे से 1.587 किलोग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर चालान अदालत में प्रस्तुत किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह अदालत में पेश हुए और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई।
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