Edited By Vijay, Updated: 14 Mar, 2024 06:21 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टे के मामले में 3 आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में आदित्तल निवासी पलजारा (29), अजय कुमार (23) निवासी रामपुर बुशहर और अर्जुन (24) निवासी पांगी किन्नौर...
रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टे के मामले में 3 आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में आदित्तल निवासी पलजारा (29), अजय कुमार (23) निवासी रामपुर बुशहर और अर्जुन (24) निवासी पांगी किन्नौर शामिल हैं, जिन्हें अदालत ने एक-एक वर्ष कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले की जानकारी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने दी। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त, 2019 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को पाटबंगला में प्रात:काल 4 बजे गाड़ी में 9.45 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। इस मुकद्दमे की तफ्तीश मुख्य आरक्षी हुक्म लाल ने अमल में लाई। अदालत में 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए तथा साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की।
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