Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2025 08:14 PM

जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 नाहन की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
नाहन (आशु): जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 नाहन की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी मुंशी राम पुत्र रत्ती राम और यशपाल पुत्र कर्म सिंह दोनों निवासी गांव अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 2-2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा 29-61-85 के तहत भी दोनों दोषियों को 12-12 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों दोषियों को 2-2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 15 अक्तूबर, 2020 का है। पुलिस थाना पुरुवाला में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। जब पुलिस टीम जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड के पास कुंजा मतरालियों पहुंची तो वहां एसआईयू टीम पहले से ही मौजूद थी। पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर नाकाबंदी की। दोपहर करीब साढ़े 3 बजे एचपी 17ई-3388 नम्बर की एक बाइक रामपुरघाट से कुंजा मतरालियों की तरफ जा रही थी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने इस बाइक को जांच के लिए रोका तो आरोपियों के बीच में एक हल्के भूरे रंग का बैग रखा था। बैग की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों के 35 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 24 कैप्सूल यानी कुल 840 कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 21 गवाह पेश किए गए। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई है।