Kangra: हैरोइन और नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़े 2 आरोपी दोषी करार, काेर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Edited By Vijay, Updated: 02 Jan, 2026 09:27 PM

2 convicts caught with heroin and narcotic capsules have been sentenced

हैरोइन और नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इनमें से एक दाेषी को 10 साल, जबकि दूसरे दाेषी काे 6 माह कठोर कारावास की सजा हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल धर्मशाला के चेयरमैन जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): हैरोइन और नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इनमें से एक दाेषी को 10 साल, जबकि दूसरे दाेषी काे 6 माह कठोर कारावास की सजा हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल धर्मशाला के चेयरमैन जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना डमटाल जिला कांगड़ा की टीम सितम्बर, 2020 की रात को गश्त पर थी। इस दौरान रात्रि करीब 11.30 बजे पुलिस टीम भाटिया स्टोन क्रशर के सामने स्थित शीतला माता मंदिर के पास पहुंची, जहां 2 युवक अमन कुमार उर्फ बिल्ला निवासी इंदौरा और राजन उर्फ प्रिंस निवासी इंदौरा पुलिस वाहन को देखकर घबरा गए और भागने का प्रयास करने लगे। 

पुलिस के अनुसार इनमें से एक युवक ने पेड़ के पास काले रंग का लिफाफा फैंक दिया, जबकि दूसरे युवक ने अपनी पजामा लोअर की जेब से एक वस्तु निकालकर जमीन पर फैंक दी। पुलिस ने दोनों को मौके पर काबू किया। तलाशी के दौरान काले लिफाफे से प्रतिबंधित 495 कैप्सूल बरामद हुए, जिनका कुल वजन 327.7 ग्राम पाया गया। वहीं, दूसरे आरोपी द्वारा फैंके गए पारदर्शी पॉलीथीन लिफाफे से 3.02 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया तथा अमन कुमार उर्फ बिल्ला को 6 माह का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, दूसरे आरोपी राजन उर्फ प्रिंस को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की। इस केस में नायब कोर्ट हैरी सहायक रहे।

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