वैट न भरने पर शिमला के पैट्रोल पंप को लगाया 2.25 करोड़ रुपए का टैक्स

Edited By Vijay, Updated: 23 Dec, 2018 10:32 PM

2 25 crores tax on shimla s patrol pump for not paying vat

राज्य कर एवं आबकारी के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र की टीम ने पिछले 4 वर्षों से वैट का भुगतान न करने पर एक पैट्रोल पम्प को 2.25 करोड़ रुपए ब्याज सहित टैक्स लगाया है। पैट्रोल पम्प मालिक ने पिछले वर्षों से करीब 9 करोड़ रुपए के टैक्स का भुगतान नहीं किया था।...

सोलन (नरेश): राज्य कर एवं आबकारी के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र की टीम ने पिछले 4 वर्षों से वैट का भुगतान न करने पर एक पैट्रोल पम्प को 2.25 करोड़ रुपए ब्याज सहित टैक्स लगाया है। पैट्रोल पम्प मालिक ने पिछले वर्षों से करीब 9 करोड़ रुपए के टैक्स का भुगतान नहीं किया था। इस दौरान पैट्रोल पंप की बिक्री करीब 35 करोड़ रुपए की हुई थी। विभाग की मानें तो इस टैक्स के अलावा पैट्रोल पंप को करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस तरह से शिमला के पैट्रोल पंप के खिलाफ विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व विभाग की टीम ने कुछ माह पूर्व शिमला के अन्य पैट्रोल पंप पर भी वैट का भुगतान न करने पर करीब 1.28 करोड़ रुपए का ब्याज सहित टैक्स लगाया था।

पैट्रोल पंप के मालिक ने बिक्री का बड़ा हिस्सा छुपाया

जानकारी के अनुसार दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र को सूचना मिली कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच पैट्रोल पंप के मालिक ने अपनी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा छुपाया हुआ है और उस पर किसी प्रकार के वैट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पैट्रोल पंप का मालिक सारा सामान प्रदेश के बाहर से आयात करता है। विभाग के बैरियर पर प्रत्येक सामान के विवरण को दर्ज किया जाता है। सूचना मिलने के बाद विभाग ने नोटिस जारी कर पैट्रोल पंप मालिक को परवाणु कार्यालय में बुलाया और उसे प्रदेश के बाहर से आयात किए गए पैट्रोलियम पदार्थों के बारे में अवगत करवाया गया।

2 से 3 करोड़ रुपए के कारोबार का नहीं दिया हिसाब

प्रत्येक वर्ष में 2-3 करोड़ रुपए के कारोबार का विभाग को कोई हिसाब नहीं दिया था क्योंकि इस दौरान पैट्र्रोल पंप की बिक्री 8 से 9 करोड़ रुपए की थी। पैट्रोल पंप मालिक ने अपनी गलती मानते हुए इसके लिए अपनी लेखा शाखा को जिम्मेदार ठहराया। पैट्रोल पंप मालिक ने सवा 2 करोड़ में से 40 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए हैं, शेष राशि जमा करवाने के लिए 2 महीने में जमा करने का समय मांगा है। राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त डा. सुनील कुमार ने यह जानकारी दी है।

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