नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 24 Feb, 2021 09:08 PM

10 year rigorous imprisonment to accused of rape

विशेष न्यायाधीश (सैशन जज) कुल्लू पुरेंद्र वैद्य ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं।

कुल्लू (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश (सैशन जज) कुल्लू पुरेंद्र वैद्य ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने हरि राम पुत्र नंदू निवासी जां कुल्लू के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।

दोषी के खिलाफ वर्ष 2017 में महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। 14 साल की नाबालिग लड़की को लेकर उसके माता-पिता थाना में आए थे। लड़की की माता ने शिकायत में कहा था कि वह और उसका पति वारदात वाले दिन खेत में गए थे तथा लड़की घर में अकेली थी। जब वे शाम को करीब साढ़े 5 बजे घर पहुंचे तो लड़की घर में नहीं थी। जब लड़की को ढूंढते हुए वे दोषी के कमरे के पास पहुंचे तो अंदर से दोषी के कमरे का दरवाजा बंद था तथा वहां से लड़की के चीखने की भी आवाजें आ रही थीं।

इस पर लड़की के पिता ने दरवाजे पर जोर से मारा तो दरवाजा खुल गया। अंदर लड़की के साथ दोषी संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। इस पर लड़की को लेकर परिजन थाना पहुंचे और वहां पर उसके खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा। इस मामले में जांच अधिकारी ओमा ठाकुर ने केस की तफ्तीश करके चालान कोर्ट में पेश किया। अब न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ न्यायालय में 19 गवाह पेश हुए, जिनके बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने दोषी को उक्त सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।

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