कोर्ट के आदेशों के बाद एडहॉक पर तैनात TGT हुए Regular

Edited By Updated: 26 Mar, 2017 12:57 AM

tgt regular on posted on adhoc after court orders

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 जून, 2015 से एडहॉक पर तैनात टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल को नियमित पदोन्नति दी है।

शिमला: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 जून, 2015 से एडहॉक पर तैनात टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल को नियमित पदोन्नति दी है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को 5 जून, 2015 से ही नियमित किया है। इस दौरान विभाग ने 140 शिक्षकों के नियमिती के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अब इन शिक्षकों को एडहॉक बेस पर दी गई ज्वाइनिंग तिथि से ही सभी वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। इससे पूर्व इन शिक्षकों को एडहॉक के तहत कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे थे। गौरतलब है कि 2 साल पूर्व विभाग ने स्कूलों में कार्यरत जे.बी.टी. को टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल के पद एडहॉक बेस पर तैनाती दी थी।

पदोन्नति मामले में कोर्ट गए थे शिक्षक
वर्ष 2015 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कार्यरत 298 शिक्षकों को पदोन्नति दी थी। इस दौरान कई वरिष्ठ शिक्षक इस पदोन्नति से वंचित रह गए थे। जो शिक्षक पदोन्नत नहीं हो पाए उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने विभाग को शिक्षकों को पदोन्नति देने बारे आदेश दिए। इन आदेशों के तहत विभाग ने पात्र जे.बी.टी. शिक्षकों को टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल के पदों पर पदोन्नत किया लेकिन इस दौरान विभाग ने रोस्टर से ज्यादा पदोन्नतियां कीं। विभाग के पास टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल के पद कम थे जबकि विभाग ने इन पदों से ज्यादा शिक्षकों को पदोन्नति दी। इसके बाद विभाग ने इसमें लगभग 40 शिक्षकों को डिमोशन आदेश जारी किए। इस दौरान जो शिक्षक डिमोट हुए उन्होंने पदोन्नति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
 

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