कोर्ट का महेश्वर को झटका, रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

Edited By Punjab Kesari, Updated: 02 Sep, 2017 12:56 PM

process of accession of raghunath mandir initiated

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से महेश्वर सिंह को झटका लगने के बाद रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कुल्लू (शंभू)-  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से महेश्वर सिंह को झटका लगने के बाद रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल्लू के एसडीएम रोहित ठाकुर मंदिर के अधिग्रहण के लिए गए हैं। मंदिर के अधिग्रहण को देखते हुए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। महेश्वर सिंह की याचिका कोर्ट में खारिज होने के बाद कुल्लू प्रशासन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला रिट याचिका के जरिए हाईकोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले का हवाला देते हुए साफ किया कि ऐसे मामले में सिविल सूट दायर करने का प्रावधान बनाया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रस्ट की बैठक भी होगी।

 

क्या है महेश्वर सिंह का आरोप
महेश्वर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रघुनाथ मंदिर एक निजी मंदिर है जिसके अधिग्रहण का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। ये मंदिर उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है और सन 1660 से ही इस मंदिर पर कुल्लू राज परिवार का अधिकार है। गौर रहे कि सरकार ने दिसंबर 2014 में रघुनाथ जी मूर्ति चोरी होने के बाद इस मंदिर के अधिग्रहण का फैसला किया था, जिसे महेश्वर सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

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