रास्ते से कब्जे न हटाने पर हाईकोर्ट तल्ख, डी.सी. को दिए ये आदेश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 May, 2017 11:29 PM

highcourt harsh on possession not removed from path  these orders given to dc

नगर परिषद जोगिंद्रनगर के वार्ड नंबर 2 में स्थित एक रास्ते की खस्ता हालत व इस पर दिनोंदिन हो रहे अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है....

जोगिंद्रनगर: नगर परिषद जोगिंद्रनगर के वार्ड नंबर 2 में स्थित एक रास्ते की खस्ता हालत व इस पर दिनोंदिन हो रहे अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है तथा वहां के बाशिंदों द्वारा लिखे गए एक शिकायत पत्र पर डी.सी. मंडी को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वार्ड वासी पिछले कई सालों से सरकार से लेकर प्रशासन तक को रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण बारे बार-बार कई माध्यमों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करना तो दूर किसी ने मौके का मुआयना तक नहीं किया। आरोप है कि रास्ते पर बिछाई गई सीवरेज लाइन भी कब्जाधारियों की बदनीयती का शिकार बनी तथा वर्षों पहले इसे उखाड़ कर रास्ते को बंद कर दिया गया।

वर्ष 2010 में अवैध कब्जे हो हटाने पारित हुए हैं आदेश
एक मामले में तो अदालत से वर्ष 2010 में इस रास्ते पर जीत सिलाई सैंटर के पास सड़क पर डंगा लगा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के आदेश पारित हुए हैं लेकिन जारी आदेश फाइलों का हिस्सा बन कर रह गए हैं। आरोप हैं कि शौचालय तथा दीवार का निर्माण करके भी अवैध कब्जा किया गया। शिकायतकर्ताओं सतीश पठानिया बलदेव, भूपेंद्र सिंह, ईश्वर जम्बाल, गोङ्क्षबद अत्री, प्रीतम जम्बाल, ओम प्रकाश चौहान, शिव शर्मा, दिनेश शर्मा ने हाईकोर्ट की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है तथा मांग की है कि प्रशासन इस रास्ते से अवैध कब्जों को हटाकर इसे एम्बुलैंस रोड बनाने की पहल करे।

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