Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Nov, 2017 12:54 AM
उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत महिला को तंग करने व आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर अदालत ने पति व जेठानी को.....
धर्मशाला: उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत महिला को तंग करने व आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर अदालत ने पति व जेठानी को 5 साल सजा व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कांगड़ा राजेश वर्मा ने बताया कि नगरोटा बगवां के हटवास की नम्रता की शादी 25 जुलाई, 2005 को पालमपुर के चचियां निवासी हर्ष जम्वाल के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ माह बाद ही नम्रता का पति तथा जेठानी सीमा उसे दहेज की मांग को लेकर तंग करते थे। उन्होंने बताया कि पति व जेठानी द्वारा दी जाने वाली प्रताडऩा की जानकारी उसने अपनी बहनों तथा मौसी को भी दी थी। उसने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि उसका पति व जेठानी उसके साथ मारपीट करते हैं तथा उसको कई बार खाना तक भी नहीं देते थे।
2 दिन लगातार पीटा, खाने को भी कुछ नहीं दिया
इसके अलावा नम्रता की माता शकुंतला देवी ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी बेटी ने 3 दिसम्बर, 2010 को शाम 7 बजे फोन कर बताया था कि उसका पति व जेठानी पिछले 2 दिनों से उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, साथ ही उसको खाने के लिए भी नहीं दे रहे हंै जिससे अब वह बहुत परेशान हो गई है तथा इस मारपीट को और सहन नहीं कर सकती है, जिस पर शकुंतला देवी ने 1-2 दिन में उसके ससुराल में आकर पति को समझाने की बात कही थी लेकिन 5 दिसम्बर, 2010 की रात करीब 12 बजे नम्रता के जेठ सुखदेव का फोन आया कि नम्रता ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद शकुंतला देवी व अन्य रिश्तेदार उसके घर पहुंचे तो देखा कि नम्रता का शव कमरे में पड़ा था तथा वहां पर बदबू आ रही थी।
पति-जेठानी की प्रताडऩा से तंग आकर की आत्महत्या
शकुंतला देवी ने आरोप लगाए थे कि पति तथा जेठानी की प्रताडऩा से तंग आकर ही उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी। इसके बाद पुलिस थाना पालमपुर में इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ की गई थी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले की पैरवी उपन्यायवादी एम.एल. शर्मा द्वारा की गई तथा मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को 5-5 वर्ष का कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।