HC ने जिलाधीशों को दिए आदेश, रेलवे भूमि से तुरंत हटाओ अवैध कब्जे

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Sep, 2017 11:46 PM

hc orders order to dc  immediately remove illegal occupation on railway land

प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांगड़ा, सोलन शिमला व ऊना के जिलाधीशों को आदेश दिए कि वे रेलवे भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाएं।

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांगड़ा, सोलन शिमला व ऊना के जिलाधीशों को आदेश दिए कि वे रेलवे भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीनों जिलाधीशों को आदेश दिए कि वे न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में 2 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। भारतीय रेलवे की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई थी कि पालमपुर स्थित रेलवे के खसरा नंबर 1631, 1632 व 1635 पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

शिमला-ऊना में भी अतिक्रमण
इसके अलावा जतोग स्टेशन व जतोग ट्रैक के नीचे कुछ जगह लोगों ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। शिमला में शिवा कोल कंपनी, कृष्णा कोल कंपनी, ग्रेफाइट कोल कंपनी, पंजाब कोल कंपनी व कश्मीर कोल कंपनी ने भी अतिक्रमण कर रखा है। ऊना में भी मंदिर, गऊशाला, स्कूल व निजी इमारत के लिए रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त जिलों के पुलिस अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वे अतिक्रमण हटाते समय जिला प्रशासन को पर्याप्त पुलिस सहायता मुहैया करवाए।

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