GST में उलझे कारोबारियों को बड़ी राहत, हिमाचल सरकार ने जारी किया ये फरमान

Edited By Punjab Kesari, Updated: 02 Jul, 2017 12:38 PM

gst in entangled businessmen to great relief

हिमाचल सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में उलझे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।

शिमला: हिमाचल सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में उलझे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में पुराने स्टॉक पर अगले 6 महीने तक जीएसटी नहीं लगेगा। दुकानों या गोदामों में रखे अपने स्टॉक को व्यापारी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही बेच सकेंगे। हालांकि, नए सामान पर यह टैक्स लगेगा। कारोबारियों की मांग पर  सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जाता है कि देश में जीएसटी तो लागू हो गया है लेकिन हिमाचल के ज्यादातर व्यापारियों ने अभी तक न तो इसके तहत पंजीकरण करवाया है और न ही उनके पास नई बिल बुक है। उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि किस सामान पर कितना जीएसटी कटेगा। 
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गोदामों में अरबों का पुराना स्टॉक
गोदामों में अरबों का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। हिमाचल बंद के बाद व्यापारियों ने सरकार से राहत देने की मांग उठाई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजय भारद्वाज ने बताया कि व्यापारियों को 6 महीने तक पुराना स्टॉक खत्म करने का समय दिया है। कारोबारियों को जागरूक करने के लिए 10 दिनों तक कार्यशालाएं लगाई जाएंगी। जीएसटी पर कारोबारियों के डर को दूर किया जाएगा। 

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