रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े हैड कांस्टेबल को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Jan, 2018 11:24 PM

court gave this punishment  to head constable for take bribe

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.सी. कैंथला ने घूसखोरी मामले में दोषी पाए गए हैड कांस्टेबल हरी कृष्ण पुत्र बली राम निवासी गांव गाड्डा भूडी शम्भूवाला तहसील नाहन को आई.पी.एस. की धारा.....

नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.सी. कैंथला ने घूसखोरी मामले में दोषी पाए गए हैड कांस्टेबल हरी कृष्ण पुत्र बली राम निवासी गांव गाड्डा भूडी शम्भूवाला तहसील नाहन को आई.पी.एस. की धारा के तहत 3 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सैक्शन 13 के तहत भी मुजरिम को दोषी पाया गया है। अदालत ने इस सैक्शन के तहत मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गिरफ्तारी से बचाने को मांगी थी रिश्वत
जिला न्यायवादी एम.के. शर्मा के अनुसार पच्छाद निवासी सतीश कुमार पुत्र ईश्वर सिंह ने वीरेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए का चैक जारी किया था। चैक बाऊंस होने की सूरत में मामला जे.एम.आई.सी. सराहां की अदालत में पहुंचा। सतीश कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए। इसी बीच गैर-जमानती वारंट की सूचना सराहां थाना के हैड कांस्टेबल हरी कृष्ण ने फोन के माध्यम से सतीश कुमार को दी और साथ ही बचाने के लिए 9 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। लेन-देन 3 किस्तों में तय हुआ लेकिन बाद में सतीश कुमार ने हैड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत मांगे जाने की सूचना विजीलैंस विभाग को दी। 

वर्ष 2014 में किया था गिरफ्तार 
जिला न्यायवादी ने बताया कि 28 जनवरी, 2014 को विजीलैंस विभाग की टीम ने हैड कांस्टेबल हरीकृष्ण को सराहां बस अड्डे पर सतीश कुमार से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। बाद में मुजरिम के खिलाफ पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान 26 चश्मदीद गवाहों के बयान कलमबंद हुए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई। 

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