3 किलो चरस सहित धरे व्यक्ति को मिला 12 वर्ष का कारावास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 May, 2017 07:50 PM

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करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 3 किलो 126 ग्राम चरस सहित धरे व्यक्ति को विशेष न्यायधीश चम्बा योगेश जसवाल की अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद के साथ डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

चम्बा : करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 3 किलो 126 ग्राम चरस सहित धरे व्यक्ति को विशेष न्यायधीश चम्बा योगेश जसवाल की अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद के साथ डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर विरेंद्र कुमार पुत्र चमारू राम निवासी गांव कोटला तहसील सलूणी को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने की। उन्होंने बताया कि 3 दिसम्बर, 2015 को मुख्य आरक्षी विरेंद्र सिंह की अगुवाई में एक पुलिस टीम ने लाहडू के पास नाकाबंदी कर रखी थी। रात के करीब 9 बजकर 50 मिनट पर ककीरा की तरफ से एक व्यक्ति बैग उठाए पैदल लाहडू की तरफ चला आ रहा था। जैसे ही उक्त व्यक्ति की पुलिस टीम पर नजर पड़ी तो उसने पीछे मुंड कर वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम की उक्त व्यक्ति की इस हरकत पर नजर पड़ गई। जिसके चलते पुलिस टीम ने शंका होने पर उसकी इस कोशिश को नामाक करते हुए उसे दबोच लिया। 

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तलाशी के दौरन 3 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई थी
पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान विरेंद्र कुमार पुत्र चमारू राम निवासी गांव कोटला तहसील सलूणी के रूप में दी। पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग की जब तलाशी ली तो उसमें से पुलिस को 3 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम सबूतों व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

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