HC ने दी अनुमति, Ex CM प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामला लिया वापस

Edited By Vijay, Updated: 15 Sep, 2021 10:18 PM

withdrew criminal defamation case against ex cm prem kumar dhumal and others

प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत से वापस लेने की...

शिमला (योगराज): प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत से वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। मामले पर सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की अदालत के समक्ष हुई। गौरतलब है कि प्रेम कुमार धूमल व अन्यों ने उनके खिलाफ दायर इस आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मनिंग आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी थी।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल, अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया था। मामले के अनुसार प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन 27.5.2014 को उन्होंने केवल अरुण जेटली के खिलाफ यह मामला वापस ले लिया था। उसके बाद सीजेएम शिमला ने 26.9.2014 को वीरभद्र सिंह द्वारा इस मामले में गवाहों के प्रारंभिक बयान दर्ज करवाए जाने के पश्चात प्रतिवादियों को तलब किया था।

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