जब कोर्ट ने सुनाई यह सजा तो रो पड़े चरस तस्कर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Aug, 2017 01:45 AM

when court heard this punishment then hashish smuggler crying

एडीशनल सैशन जज जिया लाल आजाद ने चरस तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

कुल्लू: एडीशनल सैशन जज जिया लाल आजाद ने चरस तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्होंने दोनों दोषियों शिव राम पुत्र ओम प्रकाश निवासी चंडी मंदिर पंचकूला हरियाणा और विरेंद्र शर्मा पुत्र धर्मपाल निवासी रामपुर शिहदी सूरजपुर तहसील कालका जिला पंचकूला हरियाणा को 5-5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी न्यायालय ने आदेश दिए हैं। उपजिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 9 मई, 2014 को दोनों दोषी कार (सी.एच.03ए-655) में मणिकर्ण की तरफ से आ रहे थे। इस दौरान भुंतर थाना पुलिस की टीम ने सिऊंड में नाके के दौरान रही कार को जांच के लिए रोका। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तां पिछली सीट पर रखे एक कैरी बैग में  550 ग्राम चरस मिली। 

7 गवाहों ने दिया अदालत में बयान
इस मामले में कुल 7 गवाह दोषियों के खिलाफ कोर्ट में पेश हुए। गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस दौरान न्यायालय से आग्रह किया कि दोनों की सजा कुछ कम की जाए। इस पर एडीशनल सैशन जज जिया लाल आजाद ने कहा कि नशा कई घरों के चिराग बुझा देता है। नशा कई लोगों की ऐसी हालत कर देता है जिससे वे एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। नशे के सौदागरों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है। यह शब्द सुनते ही दोनों दोषियों की आंखों में आंसू आ गए।  

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