धारा-118 का मामला : 3 कारोबारियों को नोटिस जारी करेगी विजीलैंस

Edited By Vijay, Updated: 08 Feb, 2020 09:22 PM

vigilance will be issued the notice to 3 businessmen

धारा-118 के अंतर्गत गैर-कृषकों को प्रदेश में भूमि खरीदने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विजीलैंस 3 कारोबारियों को फिर नोटिस जारी करेगी। सोमवार को यह प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। जांच की जद्द में आए चेहरों के विजीलैंस वॉयस...

शिमला (ब्यूरो): धारा-118 के अंतर्गत गैर-कृषकों को प्रदेश में भूमि खरीदने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विजीलैंस 3 कारोबारियों को फिर नोटिस जारी करेगी। सोमवार को यह प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। जांच की जद्द में आए चेहरों के विजीलैंस वॉयस सैंपल लेना चाहती है। इसके तहत अब तक 3 लोगों के वॉयस सैंपल लिए जा चुके हैं जबकि 3 के सैंपल लिए जाने शेष हैं। बीते दिनों जांच टीम ने 5 कारोबारियों को नोटिस जारी किए थे लेकिन 2 ही वॉयस सैंपल देने के लिए पहुंचे, ऐसे में अब नए सिरे से नोटिस जारी किए जाएंगे। वॉयस सैंपल लिए जाने की प्रक्रिया राज्य फोरैंसिक साइंस लैब जुन्गा में अमल लाई जाएगी।

वॉयस सैंपलों का फोन रिकॉर्डिंग से मिलान करवाना चाहती है विजीलैंस

कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विजीलैंस आरोपियों के वॉयस सैंपलों का मिलान ब्यूरो के पास पहले से मौजूद एक फोन रिकॉर्डिंग से करवाना चाहती है। बताया जा रहा है कि कथित रिकॉर्डिंग में ही आरोपों से घिरे प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा से बातचीत की आवाज दर्ज है, ऐसे में यदि आवाज का मिलान हुआ तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है, ऐसे में वॉयस सैंपल लेने और उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद विजीलैंस अदालत में चालान पेश कर देगी। धारा-118 से जुड़ा यह मामला काफी पुराना है। पूर्व में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी, जिसके बाद अदालत के आदेशानुसार मामले की जांच फिर से खोली गई है।

हाईप्रोफाइल है मामला

अदालत ने बीते माह मामले से जुड़े 5 संदिग्ध आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी थी। विजीलैंस इस मामले में पी. मित्रा समेत कई अधिकारियों, कर्मचारियों व रिटायर्ड कर्मियों से घंटों पूछताछ कर चुकी है। राज्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते विजीलैंस हर पहलू को खंगालने के बाद ही जांच आगे बढ़ा रही है।

मंजूरी देने की एवज में घूसखोरी का कथित आरोप

वर्ष 2010 में विजीलैंस को एक शिकायत मिली थी, जिसके तहत आरोप लगाया गया था कि बाहरी राज्य के लोगों को धारा-118 के तहत मंजूरी देने के लिए यहां कथित तौर पर घूसखोरी का खेल चला हुआ है, ऐसे में भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया।

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