Edited By Rahul Rana, Updated: 01 Aug, 2024 04:10 PM
दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी के.एस. जरयाल व कमल चंदेल...
झाकड़ी: दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी के.एस. जरयाल व कमल चंदेल ने की। जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी सागर चंद पुत्र नेसी राम निवासी गांव शमारणी डाकघर घाटु तहसील निरमंड जिला कुल्लू को अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है। 30 दिसम्बर, 2022 को पीड़िता घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे।
सुबह पीड़िता अपने पिता को फोन करने के लिए आरोपी के घर गई, जहां पर आरोपी अकेला था। आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती कमरे के भीतर ले गया और उसके साथ गलत काम किया तथा पीड़िता को धमकी दी कि यदि इस बारे उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। किसी को न बताने की एवज में आरोपी ने उसे एक मोबाइल फोन दिया। इस कारण पीड़िता ने किसी को नहीं बताया लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माता ने पीड़िता के पास फोन देखा और उससे पूछताछ की तो सारी बातें सामने आ गईं।
उसके बाद थाना निरमंड में मामला दर्ज किया गया। मुकद्दमे की तफतीश सहायक उपनिरीक्षक देवेंद्र नाथ द्वारा अमल में लाई गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।