Edited By Kuldeep, Updated: 10 May, 2024 04:17 PM
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत विभिन्न मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार व मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सोलन (ब्यूरो): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत विभिन्न मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार व मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और तथ्यहीन व गलत सूचनाएं फैलाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोशल मीडिया भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आता है और इस पर प्रसारित सामग्री पर जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा चौबीसों घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। यदि सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित कोई सामग्री पाई जाती है तो इसे प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 295ए के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने अथवा किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान करने पर दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 153ए के तहत विभिन्न समुदायों में धर्म, जाति, जन्म स्थान, आवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विद्वेष व वैमनस्य पैदा करने तथा आपसी सौहार्द बिगाड़ने पर दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 298 व 505 के तहत भी भड़काऊ वक्तव्यों के माध्यम से लोगों में डर अथवा भय पैदा करने व धार्मिक भावनाएं भड़काने इत्यादि पर दंड का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के तहत आनलाइन वक्तव्य तथा संचार सेवाओं के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।