पर्यटकों की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jul, 2020 10:36 PM

shimla tourist high court state government notice

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके तहत पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान की गई है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके तहत पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्य न्यायाधीश ङ्क्षलगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राजस्व व पर्यटक सचिव को 20 जुलाई तक न्यायालय के समक्ष जवाब शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। स्थानीय निवासी नीलम शर्मा द्वारा दायर इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने गत 2 जुलाई को प्रदेश के प्रवेश द्वारों को खोलते हुए टूरिस्टों को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए छोटी-मोटी शर्तें जैसे पर्यटक की मैडीकल रिपोर्ट व 5 दिनों की होटल बुकिंग को अनिवार्य किया गया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह भी दलील रखी है कि प्रदेश के होटल वाले जब पर्यटकों के लिए होटल खोलने के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से गलत है और इससे प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ौतरी ही होगी तथा बिगड़ते हालातों में बीमारी पर लगाम लगाना भी मुश्किल हो जाएगा।

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