HC का फरमान: शिमला-कालका NH पर अवैध निर्माण से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों पर चलेगा केस

Edited By Ekta, Updated: 15 May, 2018 09:17 AM

shimla kalka nh on illegal construction to official employee on run case

प्रदेश हाईकोर्ट ने टाऊन एंड कंट्री विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिए हैं कि वह शिमला-कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वर्ष, 2015 व 2016 में बने सभी तरह के निर्माणों से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम अदालत को बताएं। कोर्ट ने स्पष्ट...

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने टाऊन एंड कंट्री विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिए हैं कि वह शिमला-कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वर्ष, 2015 व 2016 में बने सभी तरह के निर्माणों से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम अदालत को बताएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उक्त सड़क मार्ग के आसपास अवैध निर्माण होने दिए व जानबूझ कर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रधान सचिव को हिदायत दी है कि यदि 17 मई तक मांगे गए कर्मियों की सूची पेश नहीं की गई तो वह खुद कोर्ट में उपस्थित रहकर इसका कारण बताएं। 


कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिए थे कि शिमला-कालका मार्ग के दोनों तरफ निर्माण करने की इजाजत किस-किस को दे रखी है। उन्होंने विशेषकर बडोग बाईपास और उसके नजदीक सड़क मार्ग की पूरी जानकारी मांगी थी और कहा था कि सड़क मार्ग के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होते चले गए। संबंधित कर्मी हाईकोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बावजूद सोते रहे। कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के साथ-साथ भ्रष्टाचार के मामले चलाए जाएं। उनके इन आदेशों के बावजूद न तो किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और न ही दोषियों के नाम कोर्ट को बताए गए। मामले पर सुनवाई 17 मई को होगी।

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