दीवाली पर दिन में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, शाम 8 से 10 बजे के बीच होगी अनुमति

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Nov, 2020 04:23 PM

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दीवाली पर्व पर हिमाचल में दिनभर पटाखे जलाने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। इस दिन शाम 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

शिमला (देवेंद्र हेटा): सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दीवाली पर्व पर हिमाचल में दिनभर पटाखे जलाने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। इस दिन शाम 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। यदि कोई व्यक्ति सायं 8 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे शख्स के खिलाफ  प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस महानिदेशक, सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.पी.सी.बी.) के विभिन्न जिला में तैनात अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम केंद्र सरकार मामले में दिनभर पटाखे जलाने पर रोक लगा रखी है, ताकि पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। एच.पी.पी.सी.बी. ने पुलिस, शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रदेशवासियों को रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने के लिए जागरूक करने को कहा है। स्कूलों के मुखिया को भी बच्चों को निर्धारित समय में ही पटाखे जलाने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को भी निर्धारित समय में ही लोगों को पटाखे जलाने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपने स्तर पर लोगों को विभिन्न माध्यमों से पटाखे न जलाने के लिए जागरूक करेगा। सरकार ने जिलाधीशों को भी लाइसैंस देने में एहतियात बरतने को कहा है। सार्वजनिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखे न बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एच.पी.पी.सी.बी. ने दीवाली से 7 दिन पहले, दीवाली वाले दिन और दीवाली के 7 दिन बाद प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर मापने के आदेश भी दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पटाखे के कारण कितना प्रदूषण होता है।

14 नवम्बर को है दीवाली का पर्व
देश में इस बार दीवाली का पर्व 14 नवम्बर को मनाया जाएगा। इस पर्व पर केवल 3 घंटे तक ही पटाखे जलाने की छूट रहेगी। आमतौर पर प्रदेश में दीवाली से 2 दिन पहले से ही और दीवाली के एक दिन बाद तक पटाखे जलाए जाते हंै। इससे खासकर दीवाली वाली रात और दूसरे दिन एयर क्वालिटी बुरी तरह प्रभावित होती है। सांस व दमे के रोगियों को तो इस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो एयर क्वालिटी बिगडऩे से यातायात तक रुक जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं।

रात 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जाएंगे पटाखे : जिंदल
सदस्य सचिव डा. निपुण जिंदल का कहना है कि दीवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसे लेकर डी.जी.पी., डी.सी., एस.पी. व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फील्ड अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल करने को लिख दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

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