शिमला बस हादसे पर HC ने कमेटी बनाने के दिए निर्देश (Watch Video)

Edited By Ekta, Updated: 03 Jul, 2019 09:23 AM

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीड़ी में हुए स्कूल बस हादसे पर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यन व जस्टिस अनूप चिटकारा की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी...

शिमला (योगराज): हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीड़ी में हुए स्कूल बस हादसे पर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यन व जस्टिस अनूप चिटकारा की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी देख रेख करेगी कि क्या शिमला शहर में जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के नाम पर पार्किंग सर्टिफिकेट दिए गए हैं वह सही है या गलत। क्योंकि अगर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी तो वे गाड़ियां जो सड़कों पर खड़ी थी वह किसकी थी।

झंझीडी स्कूल बस हादसा भी सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से हुए हैं। कोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा और मामले से संबंधित एडवोकेट से सुझाव मांगे है कि कौन-कौन से लोग इस कमेटी में होंगे। अब मामले को लेकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इस दिन कमेटी के गठन पर भी निर्णय लिया जाएगा। ये कमेटी हादसों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और भविष्य में हादसों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा इंतजामों पर काम होगा।

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